Jamshedpur (Ashok Kumar) : परसुडीह थाना क्षेत्र के गिरिजा टोला में 26 मई 2021 को राधी टुडू की पीट-पीट हुई हत्या के मामले में प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये आरोपी रूपाय बास्के को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में कुल सात लोगों की गवाही कोर्ट में हुई थी.
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सोपोडेरा में किराये का मकान में रहती थी राधी टुडू
राधी टुडू (20) परसुडीह थाना क्षेत्र के सोपोडेरा में पवन कुमार के किराये का मकान में रहती थी. घटना की रात आरोपी रूपाय बास्के उसके घर पर आया हुआ था. दूसरे दिन सुबह उसे खटिया पर मृत अवस्था में पाया गया था. सूचना पर राधी के पिता साधु टुडू गम्हरिया बड़कागढ़ से अपने दो बेटे के साथ गिरिजा टोला पहुंचे हुये थे. लोगों ने लोगों ने बताया था कि रात को रूपाय घर पर आया हुआ था. उसने मारपीट की थी. 27 मई को परसुडीह थाने में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था.
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