Jamshedpur (Ashok kumar) : बिरसानगर थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने अभियुक्त सागर पात्रो को दोषी करार दिया है. सागर परसुडीह थाना क्षेत्र के हलुदबनी तिरिलटोला का रहने वाला है. मामले में कुल 8 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई है. सागर के खिलाफ कोर्ट सजा के बिंदु पर 31 अगस्त को सुनवायी करेगी.
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26 अक्तूबर 2018 की है घटना
घटना 26 अक्तूबर 2018 को घटी थी. घटना के दिन ही आरोपी सागर पात्रो नाबालिग का अपहरण कर लिया था. मामला थाने तक पहुंचा था. घटना के दिन ही लड़की के परिवार के लोगों ने सागर पर आशंका व्यक्त करते हुये मामला दर्ज कराया था.
डरा-धमराकर बनाता था शारीरिक संबंध
मामले में कहा गया था कि आरोपी सागर पात्रो नाबालिग लड़की के साथ डरा-धमकाकर शारीरिक संबंध बनाता था. इसके लिये वह उसे जान से मार देने की भी धमकी देता था. घटना के दिन नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद सागर सीधे अपने आवास परसुडीह के तिरिलटोला में लेकर चला गया था.
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