Jamshedpur : उलीडीह थाना क्षेत्र की रहने वाली सात साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी शंकोसाई का रहने वाला टेंपो चालक राम सिंहासन पासवान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. राम सिंहासन पासवान का मामला जिला व सत्र न्यायाधीश पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत में चल रहा था. उसे सोमवार को ही दोषी करार दिया गया है. मामले में सजा के बिंदु पर 13 जून को सुनवायी होगी.
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चार साल पहले की है घटना
50 वर्षीय टेंपो चालक राम सिंहासन पासवान ने 28 अक्टूबर 2018 को बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. घटना की जानकारी परिवार के लोगों को मिलने पर वे मामले को लेकर उलीडीह थाना में पहुंचे हुये थे. उसके खिलाफ मामला दर्ज होते ही पुलिस ने राम सिंहासन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. तब से ही टेंपो चालक घाघीडीह जेल में बंद है.
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