Jamshedpur (Mujtaba Haider Rizvi) : जिला प्रशासन ने शहर में दुर्गा पूजा का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिये कई निर्देश जारी किए हैं. उपायुक्त विजया जाधव एवं एसएसपी प्रभात कुमार ने शनिवार को यहां अधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा-निर्देश जारी किए. इसमें विधि व्यवस्था के लिये अधिकारियों की नियुक्ति समेत पूजा समितियों के लिये कई निर्देश दिए गए.
हर सूचना सीसीआर को देनी होगी
विधि व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण के लिए 18 सुपर जोनल अधिकारियों और 32 जोनल अधिकारियों को तैनात किया गया है. यह अधिकारी 24 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक अपने तैनाती स्थलों पर निगरानी करते रहेंगे. सभी अधिकारियों को अपने इलाके का नियमित भ्रमण करने का निर्देश दिया है. जो भी सूचना मिलेगी, उसे कंपोजिट कंट्रोल रूम (सीसीआर) को देनी होगी. कहीं गड़बड़ी हुई तो इन अधिकारियों को फौरन घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए गए हैं. अपने इलाके की सभी दुर्गा पूजा समिति से यह अधिकारी बराबर संपर्क में रहेंगे. सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और सचिव का रहना अनिवार्य है.
अग्निशमन विभाग से भी एनओसी लेना अनिवार्य
दुर्गा पूजा समितियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने पंडाल में सुरक्षित बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र बिजली विभाग और टीएसयूआईएसएल से प्राप्त करें. कोई भी पंडाल गुफानुमा नहीं बनाना है. पंडाल खुला होना चाहिए. अग्निशमन विभाग से भी एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है. पंडाल की सुरक्षा के लिए 24 घंटे स्वयंसेवक भी तैनात करने हैं. पंडाल के अंदर और बाहर भीड़ नियंत्रित करने की जिम्मेदारी समिति के स्वयंसेवकों पर रखी गई है. स्वयंसेवकों को फोटो युक्त पहचान पत्र समिति को जारी करना होगा.
पंडाल में महिला व पुरुष के लिये बनाने होंगे अलग-अलग द्वार
पंडाल में जाने के लिये पुरुष और महिला के लिये अलग-अलग द्वार की व्यवस्था पंडाल में रखनी है. पेयजल की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने हैं. पंडाल में हो रही वीडियो रिकॉर्डिंग को लगातार नियंत्रण कक्ष में मॉनिटर पर प्रदर्शित करना है. सभी पंडाल के बाहर डस्टबिन लगानी है.
जुलूस में शराब, बीड़ी सिगरेट, डीजे पर प्रतिबंध
जुलूस में शामिल कोई भी स्वयंसेवक शराब के नशे में नहीं होगा. बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा. जुलूस में डीजे का प्रयोग नहीं होगा. जुलूस में शामिल सदस्यों की जानकारी संबंधित थाने को देनी होगी. जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जानी है. जुलूस में किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नारेबाजी होने पर कार्रवाई होगी. आतिशबाजी पटाखे पर भी रोक है. प्लास्टिक के प्रयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है.
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