Jamshedpur (Ashok Kumar) : उलीडीह थाना क्षेत्र के हयातनगर रोड नंबर 5 के रहने वाले मो. रब्बानी अंसारी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले के आरोपियों को एडीजे चार आरके सिन्हा की अदालत ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये बरी कर दिया है. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजहर सिन्हा थे. आरोपियों में हयातनगर का रहने वाला मो. नियाज, महबूब कुरैशी और शहनवाज हुसैन अंसारी शामिल है. आरोपियों को संदेह का लाभ मिला है. मामले में कुल 6 लोगों की गवाही हुई थी. घटना के बाद से ही मो. नियाज घाघाडीह जेल में था, जबकि शहनवाज जमानत पर था.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : सीतारामडेरा में जमीन खरीदने के नाम पर 9.50 लाख की धोखाधड़ी
यह था मामला
घटना 13 नवंबर 2018 की है. घटना के संबंध मो. रब्बानी की पत्नी रेहनिया की ओर से उलीडीह थाने में मामला दर्ज कराया था. रेहनिया ने मामले में कहा था कि घटना की शाम 7.30 बजे वह अपनी भतीजी नगमा को चचेरी बहन शमा परवीन के घर पहुंचाने के लिये हयातनगर गयी थी. वापस लौटते समय रात के 8 बजे हयातनगर रोड नंबर 5 पर जब पहुंची तब देखा कि कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं. घटना के समय पति शेख रब्बानी मौके पर ही सेंटरिंग का काम कर रहे थे. उन्होंने पत्थर फेंकने से लोगों को मना किया था.
गली में ले जाकर मार दिया चाकू
रेहनिया ने कहा था कि घटना के समय जब पति ने पत्थर फेंकने से मना किया तब मो. रियाज, मो. नियाज, महबूब कुरैशी और मो. रूस्तम व अन्य लोग आये और पति को पकड़कर ले गये. नीचे टोला के बीच गली में ले जाकर चाकू से मारकर फेंक दिया. मैं जब वहां पर पहुंची तब पति गंभीर हालत में थे. इस बीच उलीडीह थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची और शेख रब्बानी को लेकर एमजीएम अस्पताल लेकर गये. यहां पर डॉक्टरों ने मेरे पति को मृत घोषित कर दिया था.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : कमलपुर बनकुचिया में खदान-क्रशर से 2.50 लाख की चोरी