Jamshedpur (Ashok Kumar) : टेल्को थाना क्षेत्र की रहने वाली 10वीं की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले का आरोपी राजा खान उर्फ सकलीन राजा खान और शराबुद्दीन उर्फ जागर को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. यह सुनवायी गुरुवार को एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की कोर्ट में हुई. दोनों आरोपी बारीनगर के रहने वाला है. मामले में कुल 6 लोगों की गवाही हुई थी.
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सहेली के साथ छात्रा का किया था अपहरण
घटना 25 सितंबर 2021 की है. घटना के दिन दोनों आरोपियों ने छात्रा और उसकी एक सहेली का अपहरण बहला-फुसलाकर करने का आरोप था. मामले में टेल्को थाने में धारा 366, 376 (डी ए) और पोस्को 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले में गवाहों के मुकर जाने का लाभ आरोपियों को मिला है.
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