Ranchi: झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और विधानसभा से जस्टिस विक्रमादित्य कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद की गई कार्रवाई से संबंधित फाइल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को इस मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. अब इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट 13 मई को सुनवाई करेगा. विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस की. इस संबंध में शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच में विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है. मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया. आयोग ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी थी. जिसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.
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