Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पद पर प्रोन्नति देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने 31 अक्टूबर को ही प्रमोशन पर लगी रोक हटा ली है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रमोशन का मामला याचिका के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कार्मिक विभाग की ओर से 2022 में जारी उस आदेश पर रोक लगा दिया था, जिसके तहत आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को आरक्षित श्रेणी के रिक्त पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया था. इस संबंध में मुकेश कुमार, राजीव कुमार सिन्हा और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में इस याचिका पर सुनवाई हुई. अब इस मामले में छह दिसंबर को सुनवाई करेगा.