Ranchi: शिक्षक प्रोन्नति मामले में आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर दाखिल अवमानना पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार की सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी और रांची विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए चार अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि पूर्व में अदालत ने उनकी प्रोन्नति पर रांची विश्वविद्यालय को निर्णय लेने का आदेश दिया था. लेकिन अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है. वहीं जेपीएससी की ओर से कहा गया कि शिक्षक की प्रोन्नति पर विश्वविद्यालय की सहमति जरूरी है. लेकिन इससे संबंधित दस्तावेज विश्वविद्यालय की ओर से आयोग के उपलब्ध नहीं कराया गया है. इस पर अदालत ने रांची विश्वविद्यालय और जेपीएससी से जवाब मांगा है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.
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