Ranchi: झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. इस दौरान अदालत ने उनसे प्रमोशन से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में पूछा. हाईकोर्ट (Jharkhand High court ) ने DGP नीरज सिन्हा से यह जानना चाहा कि साईटेशन का लाभ कैसे मिलता है? अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को मुक़र्रर की है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डीजीपी को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. ( झारखंड हाईकोर्ट से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें ) ( रिमांड अवधि के दौरान वकील और परिजन से मिल सकेंगी IAS पूजा सिंघल, 5 दिनों की रिमांड आज से शुरू )
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पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जतायी थी आपत्ति
बता दें कि बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले में सरकार की ओर से एक ही जवाब बार-बार दाखिल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी थी. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. इसके बाद अदालत ने राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा को गुरुवार को सशरीर अदालत के समक्ष होने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के उक्त आदेश के आलोक में DGP हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए.
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