Ranchi : पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार की स्क्रैप पॉलिसी 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी. अधिसूचना के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति नये वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त पुराने वाहन को स्क्रैप में तब्दील करने का प्रमाण पेश करता है, तो उसे झारखंड मोटर वाहन टैक्सेशन रूल 2001 के तहत टैक्स में छूट दी जाएगी. पुराने वाहन को उसके रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष के बीच स्क्रैप में तब्दील करने पर ही यह छूट मिलेगी. यानी 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर यह लाभ नहीं मिल पायेगा.
ट्रांसपोर्टिंग करने वाली गाड़ियों के लिए पॉलिसी में अलग तरह की शर्तें तय
ट्रांसपोर्टिंग करने वाली गाड़ियों के लिए पॉलिसी में अलग तरह की शर्तें तय की गई हैं. ऐसी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन की तिथि से 8 वर्ष तक स्क्रैप में तब्दील करने पर नये वाहन रजिस्ट्रेशन और टैक्स में 15 फीसदी की रियायत दी जायेगी. झारखंड कैबिनेट ने बीते एक सितंबर को इस पॉलिसी को मंजूरी दी थी, जिसे अब अधिसूचित किया गया है. बताया गया है कि परिवहन विभाग ने रजिस्टर्ड गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए यार्ड स्थापित करने की दिशा में भी पहल की है. इसके लिए विभाग ने इच्छुक पार्टियों से आवेदन भी आमंत्रित किये हैं.
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