Ranchi : सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल LPA पर झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने झारखंड हाईकोर्ट से संशोधित रिजल्ट जारी करने की इजाजत मांगी है. इस बात की जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने दी है. प्रार्थी संयम कुमार के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि उनके द्वारा दायर की गई याचिका में जिन बिंदुओं पर अदालत से मांग की गई थी. उनमें से कई बिंदुओं पर जेपीएससी में संशोधन की बात कही है. जानकारी के मुताबिक संशोधित रिजल्ट में 700 से ज्यादा नए वैसे अभ्यर्थियों के नाम जोड़ने की संभावना है जो आरक्षित श्रेणी के नहीं हैं .
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अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी
इस मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. शुक्रवार को ही सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है.
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