Ranchi : धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आंनद के मामले में झारखण्ड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई से कहा कि अभी तक की जांच में कुछ नया तथ्य नहीं है. और सीबीआई उन दो आरोपितों से आगे नहीं बढ़ पाई है है. जिनकी गिरफ्तारी हुई है. पिछली सुनवाई के वक़्त अदालत ने सीबीआइ की जांच रिपोर्ट देखने के बाद कहा था रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि ऑटो चालक ने जज को जानबूझ कर टक्कर मारी है. ऐसा ऑटो चालक ने नशे की हालत में अचानक नहीं किया है, बल्कि जानबूझकर किया है.
इसे भी पढ़ें – गिरिडीह : सीसीएल क्षेत्र में भूधंसान, सीसीएल अस्पताल का क्वाटर क्षतिग्रस्त
होम सेक्रेट्री और डायरेक्टर एफएसएल को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश
वही एफएसएल लैब में संसाधन समेत मैन पावर की कमी पर जेपीएससी एवं एसएससी के द्वारा दायर शपथ पत्र पर भी नाराजगी जताई. जेपीएससी की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गयी कि रिक्त पदों को भरने के लिए मार्च में निकाला गया विज्ञापन रद्द हुआ और अब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है. मामले में गृह सचिव एवं एफएसएल निदेशक को तलब किया गया है. अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी. कोर्ट ने जेपीइससी और एसएससी की ओर से दायर शपथपत्र को देखने के बाद राज्य सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है. रिक्त पदों को भरने के लिए मार्च में विज्ञापन निकाला गया था. उसे फिर से कैंसिल कर दिया गया और अभी तक दोबारा विज्ञापन नहीं निकाला जा सका है. इसके साथ ही कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार कोर्ट को भी अंधेरे में रखना चाहती है. मामले की अगली सुनवाई के दौरान होम सेक्रेट्री और डायरेक्टर एफएसएल को प्रजेंट रहने को कहा गया है.
इसे भी पढ़ें –मॉनसून सत्र: सदन की कार्यवाही 12.45 तक स्थगित, लाठीचार्ज के विरोध में BJP विधायकों ने की नारेबाजी