Karnatake : कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद अब पूरे देश में उठने लगा है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है. कर्नाटक के बोम्मई सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. जिसमें अल्पसंख्यक स्कूलों में भी हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. राज्य के मौलाना आजाद मॉडल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया गया है.
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव ने जारी किया आदेश
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर मणिवन्नन पी ने आदेश जारी किया है. विभाग ने अपने आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का जिक्र करते हुए छात्र-छात्राओं को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ और हिजाब पहनने से रोक लगा दी है.
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स्कूलों और कॉलेजों के क्लास में भगवा शॉल, स्कार्फ और हिजाब पहनना प्रतिबंधित है
आदेश में कहा गया है, “हाईकोर्ट का उपरोक्त आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, मौलाना आजाद आदर्श अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर भी लागू है. मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों और कॉलेजों के क्लास में भगवा शॉल, स्कार्फ और हिजाब पहनना प्रतिबंधित है.
यह आदेश स्कूलों और कॉलेजों में बढ़ते तनाव के बीच आया है. बता दें कि पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुर्का और हिजाब पहनी छात्राओं को स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है.
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