NewDelhi : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है. केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नयी याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है. अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका में कहा गया है कि वो जांच और पूछताछ में सहयोग करने के लिए तैयार हैं. लेकिन ईडी उनके खिलाफ कोई कठोर एक्शन ना ले. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ थोड़ी देर में करेगी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करेगी।
एक्साइज मामले में ED अब तक उन्हें 9 समन जारी कर चुकी… pic.twitter.com/WH5kQEGnai
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2024
ईडी के समन को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ई़डी ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुकी है. ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन जारी कर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है. दिल्ली के सीएम ने ईडी के समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन 20 मार्च बुधवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने ईडी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जतायी
अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी थी कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने में कोई परेशानी नहीं है, सिंघवी ने आशंका जतायी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. सिंघवी ने सीएम केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कहा कि वह पूछताछ के लिए वर्चुअली पेश होने को तैयार हैं. साथ ही दलील दी कि ईडी के समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं. सिंघवी ने कोर्ट से गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की गुहार लगायी. लेकिन कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से मना कर दिया.
PMLA एक्ट में राजनीतिक दलों को नहीं किया गया है परिभाषित
सिंघवी का कहना था कि जब राजनीतिक दलों को PMLA एक्ट में परिभाषित ही नहीं किया गया है तो ऐसे में समन किस आधार पर भेजा गया है? ED की और पेश ASG एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी. हालांकि कोर्ट ने ईडी के समन पर न तो रोक लगाई है और न ही केजरीवाल को लेकर कोई आदेश जारी किया है.