Koderma: कोडरमा गुरुवार को कोडरमा अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. अगस्त 2018 में इन चारों पर अपनी बेटी को जान से मारने एवं छुपाकर शव को जलाने का केस दर्ज था. बताया जाता है कि बेटी के दूसरी जाति के लड़के से प्रेम विवाह का परिवार ने विरोध किया था. लिहाजा गुस्साए परिवार ने बेटी को धोखे से घर बुलाकर जान से मारकर शव को जलाने का प्रयास किया था. इससे पहले कि शव जलाया जाता किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी. लिहाजा तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों को श्मशान घाट से गिरफ्तार कर लिया. आरोप था कि किशन साव ने सीता राय, दुलारी देवी एवं पार्वती देवी के साथ मिलकर लड़की को मारने की साजिश रची थी.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा का एलान
पुलिस ने इस मामले में दफा 302, 201, 511, 120B, और 34 के तहत मामला दर्ज किया था. बीते 15 मार्च 2021 को इन पर आरोप सिद्ध हो गया था. जिसे लेकर गुरुवार को अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम कोडरमा रामाशंकर सिंह ने चारों को फांसी का सजा सुनाई. उक्त सुनवाई के दौरान चारों जेल में ही बंद थे. जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा के बारे में बताया गया. उक्त जानकारी लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा ने दी. ज्ञात रहे कि जिला न्यायालय, कोडरमा के इतिहास में यह दूसरा मामला है. जिसमें आरोपी को फांसी की सजा दी गई है. वहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि, एक साथ 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा दी गई है. जिसमे 2 पुरुष और 2 महिला शामिल हैं.
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