Koderma : त्रिस्तरीय पंचायत (आम) चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशियों को व्यय लेखा की जांच कराने का निर्देश दिया गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रत्याशियों को अपना व्यय लेखा की जांच संबंधित निर्वाची पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से कराये. फिर स्वयं या निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से प्रखंड स्तर पर गठित व्यय लेखा कोषांग/निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में उसे जमा कर उसकी प्राप्ति रसीद ले लें. यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा पंजी ससमय जमा नहीं की जाती है, तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी.
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