Koderma: स्पेशल एफटीसी कोर्ट अजय कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एवं स्पेशल FTC कोर्ट अजय कुमार सिंह ने एक महिला के घर में घुस कर जबरन दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई की. जज ने आरोपी बासुदेव सोनी को दोषी पाते हुए 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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जानकारी के अनुसार घटना 12 सितंबर 2018 की है. पीड़िता का आरोप था कि उस दौरान वह जयनगर मोड़ स्थित जेवर दुकान में कान का झुमका लेने गई थी. झुमका दुकानदार के पास नहीं था. वह उसे 10 हजार रुपए देकर घर चली गयी. चार दिन बाद दुकानदार दिन में झुमका देने उसके घर आया और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया. बाद में पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई. सारी दलीलें सुनने के बाद जज ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.
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