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लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनायेगा

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NewDelhi : लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को इस मामले में जमानत दी थी. खबरों के अनुसार चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ सोमवार सुबह 10.30 बजे फैसला सुनायेगी. चार अप्रैल को पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसे भी पढ़ें ;  पाकिस्तान">https://lagatar.in/pakistan-airstrikes-in-afghanistan-news-of-the-death-of-40-civilians-including-women-and-children/">पाकिस्तान

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हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट  को नजरअंदाज कर दिया

सुनवाई के क्रम में याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के साथ-साथ चार्जशीट को नजरअंदाज कर दिया. दवे ने यह कहते हुए जमानत रद्द करने की मांग की थी कि आरोप गंभीर हैं और गवाहों को जान को खतरा है. उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दिमागी कसरत का अभाव है. वहीं आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि उनका मुवक्किल घटना के समय उस जगह पर मौजूद नहीं था. उन्होंने कहा था कि अगर अदालत जमानत के लिए कोई शर्त जोड़ना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश पर आपत्ति जताई थी जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आशीष मिश्रा को जमानत देने के लिए प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अप्रासंगिक विवरण पर भरोसा किया गया था. इसे भी पढ़ें ;  राहुल">https://lagatar.in/rahul-gandhi-said-not-five-40-lakh-people-died-due-to-corona-said-modi-is-lying/">राहुल

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