लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष लालू यादव की जमानत के लिये पैरवी की.वहीं सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए 3 दिन का वक़्त मांगा. जिसपर बचाव पक्ष के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कड़ा विरोध किया. जिसके बाद अदालत ने सीबीआइ को 3 दिन का समय देते हुए एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद कि तारीख मुकर्रर की गई है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने वीसी के जरिये इस मामले की सुनवाई की .
दुमका कोषागार से जुड़ा है मामला
बता दें कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू यादव ने जमानत याचिका दाखिल किया था .लालू ने अपने अधिवक्ता देवर्षि मंडल के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया था.
9 अप्रैल को पूरी हो रही सजा की आधी अवधि
बता दें कि 19 फरवरी को हाई कोर्ट ने लालू की जमानत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई थी. हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका की पैरवी कर रहे अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि 9 अप्रैल यानी आज लालू की सजा की आधी अवधि पूरी हो रही है. इसलिए इसी दिन जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट से आग्रह किया गया था. फिलहाल लालू प्रसाद का इलाज दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में चल रहा है.