Ranchi: पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम पर ख़रीदी गई भूमि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी पूनम पांडेय के अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट के समक्ष अपने बचाव में बहस पूरी कर ली गई है. अब सरकार को इस मामले में बहस करना है. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में न्यायधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई. अदालत ने अगली सुनवाई तक पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए पूनम पांडेय के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
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बता दें कि झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. पूनम पांडेय ने कांके के चामा मौजा में खरीदी गयी जमीन की जमाबंदी रद्द करने के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कांके अंचल के चामा मौजा में पूनम पांडेय ने 50 डिसमील जमीन खरीदी है. इस ज़मीन से संबंधित मामले में कांके के सीओ की ओर से नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत से नोटिस रद्द करने की मांग प्रार्थी ने की थी. इस बीच राज्य सरकार ने उनकी ज़मीन की जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया था. लेकिन अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है.
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