Ranchi : लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की दिवाली जेल की सलाखों के पीछे ही बीतेगी. उनकी जमानत अर्जी पर रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने छवि रंजन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए, उन्हें बेल देने से इंकार कर दिया है. ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस की. वहीं छवि रंजन की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की. बहस के दौरान छवि रंजन के वकील ने उन्हें बेगुनाह बताते हुए जमानत दिए जाने की गुहार लगाई, वहीं दूसरी ओर ED की ओर से कहा गया कि रांची के डीसी रहते हुए छवि रंजन की जानकारी और सहमति से सभी लैंड स्कैम किए गए हैं, इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए. दरअसल ED रांची में लैंड स्कैम से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है. दोनों ही मामलों में छवि रंजन को अभियुक्त बनाया गया है. फिलहाल जिस केस में उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल की है, वह चेशायर होम रोड में फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री का केस है.
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