जांच में शिकायत सही पाई गई, नदी में मिट्टी डालने वाले को मिट्टी हटाने का दिया गया निर्देश
Latehar : अदालत ने नदी, तालाब समेत अन्य जल स्त्रोतों का संरक्षण करने का आदेश दिया है. लेकिन नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या दो के बानपुर मुहल्ले से बहने वाली जायत्री नदी का अतिक्रमण किया जा रहा है. इसके खिलाफ अब लोग भी मुखर होने लगे हैं. लोगों ने नगर पंचायत में एक आवेदन देकर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है. आवेदन में कहा गया है कि बानपुर में अनिल कुमार गुप्ता द्वारा अपनी निजी जमीन पर घर का निर्माण कराया जा रहा है. अभी बुनियाद खोदने का कार्य किया जा रहा है. लोगों ने कहा कि बुनियाद से निकली मिट्टी को सार्वजनिक रूप से बहने वाली जायत्री में डाल कर उसका अतिक्रमण किया जा रहा है. जिस जगह पर मिट्टी डाल कर अतिक्रमण किया जा रहा है उस जगह पर नगर पंचायत द्वारा 24 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक शौचालय बनाया गया है. इससे नगर पंचायत को राजस्व की प्राप्ति होती है. आवेदन मिलने के बाद नगर प्रशासक राजीव कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया और कनीय अभियंता से स्थल जांच करायी. आरोप सत्य पाया गया. इसके बाद नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने घर का निर्माण करा रहे अनिल कुमार गुप्ता को तत्काल नदी में डाले गये मिट्टी को हटाने का निर्देश दिया है. इस पर अनिल कुमार गुप्ता ने लिखित रूप से आवेदन देकर होली के बाद मिट्टी हटाने की बात कही है. ज्ञात हो कि पूर्व में भी अनिल कुमार गुप्ता ने नगर पंचायत द्वारा निर्माण कराये गये नाली का अतिक्रमण किया था. इस मामले में विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद अनिल कुमार गुप्ता ने विभाग को मुआवजा का भुगतान किया था.
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