Latehar : मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल समरी रिव्यू प्रोग्राम) को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त भोर सिंह यादव ने समाहरणालय सभागार में आज सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में डीसी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किये हैं. इसके तहत मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन करने, दावा एवं आपत्ति दाखिल करने, दावा एवं आपत्तियों का निस्तार करने, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, करेक्शन करने और मृत मतदाता का नाम हटाने का कार्य किया जायेगा. (पढ़ें, बिहार के रहने वाले आईपीएस रवि सिन्हा होंगे नए रॉ प्रमुख)
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कार्यक्रम के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील
डीसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस कार्यक्रम के प्रति लोगों को जागरूक करने में अपना बहुमूल्य योगदान देने की अपील की है. उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है. 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. वैसे वोटर जिनकी मृत्यु हो गयी है, उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जायेगा. जिवकी उम्र 18 वर्ष हो गयी है, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जायेगा. वहीं 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज कराया जा सकेगा. बैठक में उप विकास आयुक्त आलोक शिकारी कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार, उप निवार्चन पदाधिकारी बंधन लांग, निवार्चन कार्यालय कर्मी मनोज कुमार के अलावा कांग्रेस नेता पंकज तिवारी, बसपा नेता मुंगेश्वर राम व पॉल एक्का आदि उपिस्थत थे.
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