कृषि भूमि का 37 व आवासीय भूमि का 60 लाख मुआवजा मिलेगा
Latehar: बनहरदी कोयला खनन परियोजना की पुनर्वास व पुनर्स्थापना समिति की बैठक उपायुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में हुई. बनहरदी कोयला खनन परियोजना के अन्तर्गत अर्जित होने वाली भूमि के दर निर्धारण एवं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार पुनर्वास सुविधा से संबंधित चर्चा की गयी. बैठक में विधायक बैद्यनाथ राम ने परियोजना अधिकारियों को स्थानीय पंचायत व स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा. बैठक में भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन की चर्चा की गई. बैठक में सीबीए एक्ट के तहत अधिगृहीत होने वाले कृषि भूमि का मूल्य 37 लाख एवं आवासीय भूमि का मूल्य 60 लाख प्रति एकड़ देने पर सहमति हुई. हर परिवार को घर के बदले में विस्थापन कॉलोनी में नियमानुसार एक पक्का मकान अथवा 12 लाख रूपये की एकमुश्त सहायता दी जायेगी. नौकरी के बदले में मासिक वृत्ति के रूप में एनटीपीसी की पॉलिसी के तहत् भुगतान किया जायेगा. विस्थापित परिवारों को अन्य आर एंड आर का लाभ भारत सरकार की 2013 की पॉलिसी के हिसाब से प्राप्त होंगे.
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