Latehar : गत पांच फरवरी से जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र का चर्चित प्रिया देवी हत्याकांड में जेल में बंद पति कन्हाई साहू की झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकृत कर ली गयी है. आरोपी के अधिवक्ता सुनील कुमार (सिविल कोर्ट लातेहार) एवं अभिषेक कृष्ण गुप्ता ( हाईकोर्ट झारखंड) ने बताया कि गत 5 फरवरी 23 को कन्हाई साहू की पत्नी प्रिया देवी ससुराल के कमरे में अपने को बंद कर फांसी लगा ली थी. प्रिया कुमारी के पिता नीरज साहू (लोहरदगा) ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाकर बालूमाथ थाना कांड संख्या 25/ 2023 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में मृतका के पति कन्हाई साहू, ससुर गेंदालाल साहू, सास लीलावती देवी, देवर खेलावन साहू ,देवरानी संजना देवी, ननद सीता देवी, गीता देवी एवं मामा ससुर मुंशी साव के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी भादवि की धारा 304 (बी) के तहत दर्ज कराया था.
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झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत
उक्त मामले की जांच के उपरांत पुलिस ने ससुर गेंदा साव समेत अन्य सभी सात आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य की कमी दिखाते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया था. जबकि पति कन्हाई साहू के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 51/2023 दिनांक 5 मई 2023 को समर्पित करते हुए इसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया और भादवि की धारा 306 के तहत आरोपित किया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो अब्दुल नसीर की अदालत ने उक्त मामले में समर्पित आरोपपत्र के विरुद्ध भादवि की धारा 304 बी /34 के तहत संज्ञान लिया. आरोपी की जमानत की आवेदन झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला धारा 306 भादवि के तहत प्रथम दृष्टया पाते हुए जमानत स्वीकार कर लिया.
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