Latehar: लोक अदालत में सोमवार को पीड़ित को उसके पैसे वापस मिले. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अखिल कुमार के निर्देश पर लोक अदालत लगा. इसमें अध्यक्ष चंद्रिका राम और सदस्य डॉ मुरारी झा और मो शकील अहमद ने पीड़ितों को चेक प्रदान किया. मिली जानकारी के अनुसार मामला साल 2010 में एक कंपनी के द्वारा लोगों के पैसे डबल करने से जुड़ा है. बताया जाता है कि विशाखापट्टनम की एक कंपनी वेलफेयर बिल्डिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रामीणों को जमा रुपया डबल करने का प्रलोभन दिया था. इस झांसे में कई ग्रामीण आ गये. उन्होंने कंपनी में रुपया निवेश कर दिया.
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इसके बाद 28 सितंबर 2015 को यह कंपनी बंद हो गयी. कंपनी बंद होते ही निवेशकों की पैसा मिलना मुश्किल हो गया. तब कई निवेशकों ने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया. इन पीड़ितों में रक्शी, गढ़वा के राजनाथ यादव के चार लाख दस हजार रुपये, पोचरा, लातेहार के दिलीप कुमार राम के एक लाख 40 हजार रुपये और मनिता देवी के 50 हजार रुपये थे. इन्होंने कंपनी पर मुकदमा दर्ज कराया. साथ ही स्थायी लोक अदालत में जमा राशि वापसी की गुहार लगायी. वहीं अदालत में सुनवाई हुई और ग्रामीणों के बकाया राशि का चेक मिल गया.
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