Ashish Tagore
Latehar: नगर पंचायत क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन का चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में तिगुना होल्डिंग टैक्स वसूलने का विरोध लातेहार मे शुरू हो गया है. लोगों का कहना है कि लातेहार एक मेसो क्षेत्र है और सरकार द्वारा पूर्व से ही अकाल व सूखाड़ क्षेत्र घोषित है, बावजूद इसके खाली या परती पड़ी जमीन जिसपर निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, उसका होल्डिंग टैक्स तिगुना करना कहीं से उचित नहीं है. पूर्व में नगर पंचायत क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन का 20 रूपया प्रति डिसमिल लिया जाता था. लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में इसे 61 रूपये प्रति डिसमिल कर दिया गया है. इसे लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है.
स्थानीय लोगों ने विधायक वैद्यनाथ राम को संबोधित एक ज्ञापन विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार को सौंपा है. ज्ञापन में वीरेंद्र प्रसाद, रामकुमार, राजेश कुमार प्रसाद व नीरज सिन्हा ने कहा कि लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में गरीब किसान लोग भी रहते हैं और अपनी खाली खेतों में खेती कर अपनी आजीविका चलाते हैं. ऐसे में उनकी खाली पड़ी जमीन पर तिगुना होल्डिंग टैक्स लेना कहां से जायज है. उन्होंने कहा कि कृषि योग्य या जिस जमीन पर कृषि की जा रही है, उस जमीन का मामूली होल्डिंग टैक्स लिये जाने का प्रावधान है. सरकार ऐसी भूमि पर लगान पर रियायत देती है, बावजूद इसके होल्डिंग टैक्स वसूलने वाली एजेंसी स्पैरो साफ्टेक, रांची के द्वारा सभी खाली जमीन पर 61 रूपये प्रति डिसमिल की दर कर होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है.
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क्या कहते हैं निवर्तमान उपाध्यक्ष
नगर पंचायत क्षेत्र के निवर्तमान उपाध्यक्ष नवीन कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्होंने प्रारंभ से ही लातेहार में होल्डिंग टैक्स वसूलने का विरोध किया है. लातेहार एक मेसो क्षेत्र है और यहां किसी भी सूरत में किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लातेहार में अन्य नगर पंचायत क्षेत्रों से तिगुना होल्डिंग टैक्स है. इसे कम किया जाना चाहिए. खास कर खाली पड़ी या जिस जमीन पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है, उस जमीन पर होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए.
कंपनी के लोगों को नहीं जानकारी
नगर पंचायत कार्यालय में स्पेरो साफ्टेक कंपनी के कांउटर में प्रशिक्षित कर्मी के नहीं रहने के कारण भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कांउटर में प्रतिनियुक्त कर्मी के द्वारा नगर पंचायत के रैयतों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है. जमीन का टैक्स सर्किल रेट आधार पर लिये जाने का प्रावधान किया गया है. इसके तहत सड़क के किनारे व दूरी पर, कृषि भूमि या जिस भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है, उन जमीन का अलग-अलग होल्डिंग टैक्स वसूला जाना है. लेकिन कांउटर में तैनात कर्मी के द्वारा सभी तरह की भूमि का होल्डिंग टैक्स 61 रूपये प्रति डिसमिल बताया जा रहा है. इससे लोगों में संशय बना हुआ है और इसके खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं.
क्या कहते हैं एजेंसी के प्रतिनिधि
एजेंसी स्पैरो के प्रतिनिधि आदित्य से इस संबंध में पूछे जाने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये. उन्होंने बताया सर्किल रेट पर होल्डिंग टैक्स वसूलने का प्रावधान है. लोग झारखंड सरकार की वेबसाइट पर जाकर भी इसे देख सकते हैं.
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