Latehar : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार के अध्यक्ष अखिल कुमार व प्राधिकार की सचिव स्वाती विजय उपाध्याय के निर्देश पर लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में विधिक जागरुकता सह आउटरीच कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. इसी क्रम में शनिवार को महुआडांड़ प्रखंड के कानूनी सलाह केंद्र के पीएलवी इंद्रनाथ प्रसाद ने डोर टू डोर विधिक जागरुकता अभियान चलाया. इस दौरान उन्होंने ग्रामीण व बच्चों को कानून की बुनियादी जानकारी दी. साथ ही अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया.
शिक्षा का अधिकार कानून सहित अन्य कानूनों की विस्तृत जानकारी दी
इंद्रनाथ प्रसाद ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य अधूरा है. उन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून की जानकारी दी. ग्रामीण को बताया कि इस कानून में छह से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है. ग्रामीणों को उनके अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य व दायित्वों की भी जानकारी दी. बाल विवाह प्रतिषेध कानून की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है. बाल विवाह कराने पर जेल की सजा तक का प्रावधान है. कहा कि किसी प्रतिष्ठान या आवास में बाल श्रम कराना भी अपराध की श्रेणी में आता है. प्रसाद ने दहेज प्रथा, डायन-बिसाही प्रथा, नशामुक्ति समेंत कई विषयों की जानकारी ग्रामीणों को दी. इससे पहले एक प्रभात फेरी भी निकाली गयी.