Latehar: जिले में बाल श्रम को रोकने के लिए उपायुक्त भोर सिंह यादव के निर्देश पर शनिवार की शाम शहर के कई होटलों व ढाबों में छापेमारी की गई. छापेमारी में श्रम विभाग के अधिकारी शामिल थे. इस दौरान अधिकारियों ने होटल व ढाबा संचालकों को अपने प्रतिष्ठान में बाल श्रमिकों को नहीं रखने की सख्त हिदायत दी गयी. सभी नियोजकों को बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत सूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया. श्रम अधीक्षक अतुल भूषण मिंज ने कहा कि बाल मजूदरी या बाल श्रम कराना एक दंडनीय अपराध है और इसके तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. छापेमारी टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कार्यालय के रंजीत कुमार व विजय सिंह शामिल थे.
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