Palamu : कानूनी सहायता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है. यह बात पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने रविवार को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा समापन समारोह में आयोजित पदयात्रा के दौरान कही. पदयात्रा का आयोजन व्यवहार न्यायालय से छहमुहान तक तथा छहमुहान से व्यवहार न्यायालय तक किया गया. पदयात्रा में न्यायिक पदाधिकारी, बीएन लॉ कॉलेज के प्राचार्य एवं छात्र, सिविल कोर्ट के कर्मी, पैनल अधिवक्ता आदि लोग शामिल हुए.
कोई भी व्यक्ति अब न्याय से वंचित नहीं रहेगा
विदित हो कि झालसा के दिशा निर्देश पर व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा दो अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसके माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आम जन कैसे लें, इसकी भी जानकारी आम जनों को दी गई. पदयात्रा के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया. प्राधिकार के सचिव अरविन्द कच्छप ने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला. पैनल अधिवक्ता व पीएलभी के द्वारा डोर टू डोर कैंपेन कर व मोबाइल वैन के माध्यम से भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया गया. साथ ही बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अब न्याय से वंचित नहीं रहेगा. न्याय पाने में अब गरीबी बाधक नहीं बनेगा.
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परिसंपत्तियों का वितरण किया गया
न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को जानकारियां दी गई. वहीं विभिन्न प्रखंडों में लाभुकों के बीच प्रशासन के सहयोग से परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. लोगों को मध्यस्थता, लोक अदालत, विलेज लीगल एंड सपोर्ट सेंटर, लिटरेसी क्लब आदि से संबंधित जानकारियां दी गई. इस मौके पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सीजीएम निरुपम कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविंद कच्छप, न्यायिक दंडाधिकारी परमानंद उपाध्याय, एम जेड तारा, लॉ कॉलेज के प्रचार्य पंकज कुमार, पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय, पीएलबी बिनय प्रसाद, माया कुमारी, सुचिता एक्का, मुनेश्वर राम, अनु रेखा देवी , करण थापा, सुमन्त मेहता, संजीव सिंह, मणिराज राम, समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे.
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