NewDelhi : लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए…मिठाई पर खर्च करिए… यह सलाह सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को दी है. SC ने दिल्ली में पटाखों पर बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार करते हुए यह सलाह दी. हालांकि याचिकाकर्ता भाजपा नेता और सांसद मनोज तिवारी के वकील ने कोर्ट में पराली से हो रहे प्रदूषण का मामला SC में रखने की कोशिश की. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को बाद में सुनेंगे.
Supreme Court declines urgent hearing of a plea filed by BJP MP Manoj Tiwari challenging Delhi govt’s decision to ban sale & purchase & usage of firecrackers during festive seasons in Delhi
Refusing the request for an urgent hearing, SC says to let people breathe clean air. pic.twitter.com/wzjasPc3TI
— ANI (@ANI) October 20, 2022
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हाईकोर्ट ने कहा था, यह मामला SC के विचाराधीन है
बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (DPCC) की राजधानी में पटाखों की बिक्री और रखने पर पूरी तरह बैन के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुनने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और वो सुनवाई नहीं कर सकते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा ने उन दो व्यापारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें त्योहारों के दौरान केवल हरित पटाखे खरीदने, बेचने और भंडारण’करने की अनुमति दिये जाने का आग्रह किया गया था.
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