New Delhi : प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष शुक्रवार को दायर एक पत्र याचिका में निलंबित भाजपा नेता नुपूर शर्मा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी को वापस लेने का आग्रह किया गया है. पीठ ने कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर विभिन्न स्थानों पर दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ मिलाने की शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की थी. टिप्पणी वापस लेने संबंधी पत्र याचिका दिल्ली निवासी अजय गौतम द्वारा दायर की गई है, जो खुद के सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं.
टिप्पणियों को अवांछित घोषित किया जाए
याचिका में न्यायमूर्ति रमना से आग्रह किया गया है, कि नुपूर शर्मा के मामले में टिप्पणियों को वापस लेने के लिए उचित आदेश या निर्देश जारी करें, ताकि उन्हें (नुपूर शर्मा को) निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिल सके. पत्र याचिका में कहा गया है कि इसे जनहित याचिका के तौर पर देखा जाए और सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों को अवांछित घोषित किया जाए. पत्र याचिका में शर्मा के खिलाफ दायर सभी मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया गया है. पीठ ने पैगंबर के बारे में टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की शर्मा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी.
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