Palamu: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी शस्त्रधारकों को 13 अप्रैल तक अपने लाइसेंसी हथियार संबंधित थाना में जमा करने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक जिला अंतर्गत वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने शस्त्र जमा नहीं किया है तथा जिन्हें स्क्रीनिंग समिति के निर्णय के आलोक में शस्त्र जमा करने से विमुक्ति प्रदान नहीं की गयी है, वे सभी 13 अप्रैल तक अपना हथियार संबंधित थाना अथवा वैध शस्त्र दुकान में जमा करायें. इसकी पावती रसीद संबंधित थाने में भी जमा कराना सुनिश्चित करें. ऐसा नहीं करने वाले लाइसेंसधारियों के विरुद्ध लाइसेंस रद्दीकरण की एकतरफा कार्रवाई की जायेगी.
इसे भी पढ़ें-पलामू : हेमंत के जेल जाने के कारण ईद नहीं मनाएंगे झामुमो कार्यकर्ता
Subscribe
Login
0 Comments