Palamu: मेदिनीनगर जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने हत्या के एक मामले में शनिवार को फैसला दिया. जज ने सदर थाना के सुआ बिंधवा टोला निवासी जितेंद्र कुमार सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
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फैसले के अनुसार अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी दोषी को भुगतनी पड़ेगी. बता दें कि इस मामले में सुआ निवासी भरदुल सिंह ने सदर थाना में 8 अक्टूबर 2013 को आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में जितेंद्र कुमार सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था.
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आरोपी ने मारी थी गोली
बताया जाता है कि 7 अक्टूबर 2013 को मृतक भोला सिंह के चचेरे भाई के साथ जितेंद्र कुमार सिंह का पैसे को लेकर विवाद हुआ था. उस दौरान जितेंद्र कुमार सिंह ने जान से मारने की धमकी दी थी. उसी रात भोला के बड़े भाई जितेंद्र को समझाने भोला के घर गए. दूसरी तरफ उसी रात जितेंद्र रेलवे लाइन पर ले जाकर भोला सिंह को गोली मार दी. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए जितेंद्र कुमार सिंह को उपरोक्त मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.
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