Ranchi : अग्रवाल बंधु हत्याकांड के प्रमुख आरोपी लोकेश चौधरी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एजेसी-7 की कोर्ट में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से मूल दस्तावेज के साथ जमानत याचिका पर बहस के लिए समय देने का आग्रह किया. कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए बेल पर सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की है.
लोकेश ने अपने वकील के माध्यम से निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की है. जमानत याचिका में कहा गया है कि अग्रवाल बंधुओं की हत्या में उसकी संलिप्तता नहीं है. लोकेश फिलहाल न्यायायिक हिरासत में है. झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज किये जाने के बाद पिछले दिनों लोकेश चौधरी ने कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया था.
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छह मार्च 2019 को हुई थी अग्रवाल बंधुओं की हत्या
उल्लेखनीय है कि हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या छह मार्च, 2019 को अशोक नगर स्थित एक न्यूज चैनल के बंद कार्यालय गोली मार कर की गयी थी. पुलिस के मुताबिक दोनों व्यवसायी बैग में मोटी रकम लेकर लोकेश को पहुंचाने गये थे. लेकिन लोकेश और एमके सिंह ने पहले से रुपये हड़पने की योजना तैयार कर रखी थी.योजना के तहत ही एमके सिंह ने लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी के साथ खुद को आइबी का अधिकारी बताते हुए लोकेश चौधरी के ऑफिस में रेड किया और दोनों व्यवसायियों के रुपये को जब्त कर लिया.
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बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी पहले ही सरेंडर कर चुका है
इस केस में धर्मेंद्र तिवारी ने पूर्व में न्यायालय में सरेंडर कर दिया था. जबकि लोकेश के एक अन्य बॉडीगार्ड सुनील कुमार सिंह और चालक शंकर को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है. धर्मेंद्र तिवारी और सुनील सिंह पूछताछ में बता चुके हैं कि लोकेश की योजना थी कि जब दोनों व्यवसायी रुपये लेकर आयेंगे, तब उन्हें किसी हालत में जाने नहीं देना है. एक तरह से हत्या पहले से सुनियोजित थी. दोनों व्यवसायियों से रुपये हड़पने के बाद लोकेश चौधरी अपने गार्ड को हिस्सा देना वाला था.
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