उत्तरपुस्तिका सुरक्षित रखने का दिया आदेश
बता दें कि इस मामले में पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने छठी जेएसएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिका को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. इसके साथ ही अदालत ने कहा था की जेपीएससी के सभी सफल अभ्यर्थियों की जानकारी प्रार्थी को सौंप दें. ताकि उन्हें प्रतिवादी बनाते हुए संशोधित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जा सके. इसे भी पढ़ें-JPSC">https://lagatar.in/sixth-jpsc-hearing-over-4-hours-in-high-court-debate-will-continue-on-friday/23918/">JPSCने जो इंटरव्यू लिया, सदस्य रहते हुए अजय चट्टोराज उसमें शामिल हुए, यह Conflict of Interest का मामला प्रार्थियों की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता सुभाष रसिक सोरेन के अलावा अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा समेत अन्य अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा है. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा. देखें वीडियो- वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस मजूमदार एवं अन्य अधिक्वताओं ने भी इस महत्वपूर्ण मामले में अदालत में अपने पक्षकारों की ओर से बहस की है. प्रार्थियों के अधिवक्ता ने जेपीएससी द्वारा जारी किये गए अंतिम परिणाम में खामियां बताते हुए अंतिम परिणाम को चुनौती दी है. जबकि जेपीएससी के अधिवक्ता ने पूरी प्रक्रिया को नियमसंगत बताया है. अब गुरूवार को सुनवाई के दौरान क्या होता है यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा. इसे भी पढ़ें-रांचीः">https://lagatar.in/ranchi-jpsc-asks-for-252-posts/25233/">रांचीः
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