Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने मधुकांत पाठक को ओलंपिक में शामिल होने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है. मधुकांत पाठक ने झारखंड हाईकोर्ट में आवेदन देकर उनका पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी. मधुकांत पाठक की याचिका में कहा गया था कि टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में वे एक टीम के साथ शामिल होना चाहते हैं. इसलिए उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया जाए. मधुकांत पाठक झारखंड में हुए खेल घोटाले के आरोपी हैं.
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अदालत ने पासपोर्ट रिलीज़ करने का आदेश दिया
उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के पश्चात अदालत ने पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश देते हुए कहा है कि ओलंपिक से लौटने के बाद मधुकांत पाठक अपना पासपोर्ट निचली अदालत में वापस जमा करेंगे. हाईकोर्ट के आदेश के बाद मधुकांत पाठक की ओर से सिविल कोर्ट में एक आवेदन के साथ हाई कोर्ट का आदेश दिया जाएगा. इसके बाद एसीबी की कोर्ट उनका पासपोर्ट रिलीज कर देगी. मधुकांत पाठक की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा.
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बता दें कि मधुकांत पाठक भी 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में आरोपी हैं, जिसकी जांच एसीबी कर रही है. मधुकांत पाठक ने इस मामले में सरेंडर किया था. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था. फिलहाल वह जमानत पर हैं. हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने सहित अन्य शर्तों पर मधुकांत पाठक को जमानत पर रिहा किये जाने की मंजूरी दी थी.
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