Chennai : मद्रास हाईकोर्ट द्वारा आरएसएस को छह अक्टूबर को राज्य में पथ संचलन करने की इजाजत दे दिये जाने की खबर है. मद्रास हाईकोर्ट ने इस संबंध में तमिलनाडु पुलिस को निर्देश जारी कर दिये हैं. बता दें कि इससे पहले आरएसएस राज्य में 2 अक्टूबर को पथ संचलन का आयोजन करने वाली थी, लेकिन राज्य की DMK सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी.
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आरएसएस को 6 अक्टूबर को रैली करने की अनुमति देने का आदेश
इजाजत नहीं मिलने पर आरएसएस के तिरुवल्लूर के संयुक्त सचिव आर कार्तिकेयन ने याचिका दाखिल की थी. गृह सचिव सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गयी थी. मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीके इलांथिरैयन ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि पुलिस आरएसएस को 6 अक्टूबर को रैली करने की अनुमति दे.
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. आरएसएस के पथ संचलन के दिन ही राज्य में विदुथलाई चिरुथाईगल कात्ची और वाम दल भी रैली करने वाले थे.उन्हें भी मार्च निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया था.
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