Bokaro: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार खाद्य कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन या खाद्य अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है. बिना रजिस्ट्रेशन या अनुज्ञप्ति के किसी भी खाद्य वस्तु (पेय पदार्थ सहित) का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, वितरण या आयात करना दंडनीय अपराध है. जिसके तहत छह माह तक का कारावास और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. इस संबंध में अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य व्यवसाइयों को भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है. इसी के तहत दिनांक 28 एवं 29 जुलाई 2021 को एसडीओ चास के निर्देश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत् खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज के द्वारा चास अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत सेक्टर-4 एवं राम मंदिर सेक्टर-1 के विभिन्न प्रतिष्ठानों, आटा चक्की एवं तेल मील से नमूना संग्रह कर जांच के लिए लैब भेजा गया.
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इन प्रतिष्ठानों का संग्रहित नमूना जांच के लिए भेजा गया
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने बताया कि शंकर फ्लावर मील सेक्टर-4 से हल्दी, चन्दन ऑयल मील सेक्टर-4 से धनिया पाउडर, ओम् आटा मील सेक्टर-4 से जीरा, आरती ऑयल मील सेक्टर-4 से बेसन, राजा इन्डस्ट्री सेक्टर-4 से सत्तू, स्वास्तिक स्वीट्स सेक्टर-12 से मिठाई, अरूण स्टोर राममंदिर, सेक्टर-1 से अमूल दूध एवं सुधा मिल्क बूथ राममंदिर सेक्टर-1 से सुधा दूध का सैम्पल भेज गया.
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ताजा सामान बेचने का निर्देश
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने बताया कि बोकारो जिला के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं मिठाई दुकानों के हाइजिन रेटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सभी होटल संचालकों को अपने प्रतिष्ठान की साफ-सफाई एवं ताजा सामान बेचने का निर्देश दिया गया है.
रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बिल पर होना अनिवार्य
अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार सभी खाद्य कारोबारी एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस अपने बिल पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे. सरसों तेल में किसी भी अन्य खाद्य तेल की मिलावट या ब्लेंडिग प्रतिबंधित है. साथ ही ब्लेंडेड सरसों तेल की बिक्री भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों में बिकनेवाले मिठाईयों के साथ डिस्पले बोर्ड के माध्यम से मिठाई में मिलाए गए खाद्य पदार्थों का पूर्ण ब्योरा वर्णित करना अनिवार्य होगा. साथ ही खाने योग्य वस्तुओं की अंतिम तिथि भी वर्णित करना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने, सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का पालन कराते हुए ये प्रक्रिया सतत् जारी रहेगी.
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