Hazaribagh : जेल में सजा काट रही रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी और राजीव जायसवाल को गोला-गोली कांड के एक और मामले में दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष अदालत एमएलए-एमपी कुमार पवन की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 147 में एक वर्ष, 323 में छह माह, 341 में 15 दिन, 342 में छह माह और 435 में दो वर्ष की सजा व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में अन्य 11 अभियुक्त दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, वासुदेव प्रसाद, मनोज पुजहर, लाल बहादुर महतो, कौलेश्वर महतो, बालेश्वर भगत, अभिषेक कुमार सोनी, कुंवर महतो, सुभाषचन्द्र महतो और जदु महतो को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. 13 दिसंबर 2022 को रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/2016 में रामगढ़ विधायक सहित 13 आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई थी. साथ ही 30 अगस्त 2022 को गोला थाना कांड संख्या 64/2016 में ममता देवी सहित आठ लोगों को तीन माह की सजा सुनाई गई थी.
20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे. पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. फायरिंग में राम लखन महतो, पिता- जानकी महतो और दशरथ नायक की मौत हो गई थी. वहीं दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हुए थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थीं. गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 79/2016 शामिल हैं.
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