LagatarDesk : सितंबर खत्म होने में बस तीन दिन ही बाकी है. फिर अक्टूबर माह शुरू हो जायेगा. महीने की पहली तारीख को देशभर में कई अहम बदलाव होते हैं. साथ ही कई नये नियम भी लागू होते हैं. जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी या फिर आपकी जेब पर पड़ता है. अक्टूबर की पहली तारीख से रुपये-पैसों के लेनदेन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग जैसे कई नियमों में बदलाव और लागू होने वाले हैं, आइये जानते हैं कि अगले माह से कौन-कौन से नये नियम लागू होने वाले हैं या फिर क्या बदलाव होने वाले हैं.
इन बैंकों का चेकबुक हो जायेगा बेकार
आगर आप भी चेकबुक से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं. दरअसल 1 अक्टूबर से तीन बैंकों के चेकबुक और आईएमसीआर कोड काम नहीं करेगा. यानी अक्टूबर की पहली तारीख से इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक इनवैलिड हो जायेगा.
ग्राहकों 30 सितंबर से पहले बैंक के होम ब्रांच से अपना नया चेकबुक ले सकते हैं. वरना आपको चेकबुक से पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है. बता दें कि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो चुका है. यह 1 अप्रैल 2020 से ही प्रभावी है. वहीं ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुआ है. यह 1 अप्रैल 2019 से ही प्रभावी हो गया है.
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ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम का नया नियम होगा लागू
1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने वाला है. इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से तब से पैसा नहीं कटेगा, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें. यह बदलाव सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम या उन पर सेट किये गये ऑटो डेबिट पेमेंट पर ही लागू होगा. यह सिस्टम 5000 से ज्यादा के पेमेंट के लिए जरूरी किया गया है. इस सिस्टम के लागू होने से फ्रॉड की संभावना कम हो जायेगी.
ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम के तहत बैंकों को पेमेंट के ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहक के मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजना होगा. ग्राहक उस नोटिफिकेशन पर अपनी मंजूरी देंगे. तभी आपके अकाउंट से पैसा कटेगा. आप इस सुविधा का लाभ तभी उठा सकते हैं, जब आपका मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होगा. क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ही ऑटो डेबिट से जुड़ा नोटिफिकेशन आयेगा.
पेंशनर्स डायरेक्ट हेड ऑफिस में जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र
अक्टूबर 2021 से पेंशन का नया नियम लागू होने जा रहा है. जिसे पेंशनर्स को पालन करना अनिवार्य होगा. वरना आपको पेंशन मिलने में परेशानी हो सकती है. यह नया बदलाव डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र को लेकर हुआ है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को अब देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर (जेपीसी) में जमा किया जा सकेगा. जिन पेंशनर्स की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है तो वो 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. बाकी पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पायेंगे. जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर्स के जिंदा होने का सबूत होता है. पेंशन पाने के लिए इसे हर साल बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां आपकी पेंशन आती है.
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ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स को केवाईसी डिटेल करना होगा अपडेट
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर से पहले केवाईसी डिटेल्स अपडेट करना होगा. कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने यह जानकारी दी है. पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी. लेकिन बाद में सेबी ने इसकी डेडलाइन आगे बढ़ा दी थी. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपता अकाउंट निष्क्रिय या इनएक्टिव हो जायेगा. अगर ऐसा हुआ तो अकाउंट होल्डर्स शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पायेंगे. अगर आप किसी विशेष कंपनी के शेयर खरीदते है और आपने केवाईसी नहीं किया है. तो वो शेयर आपके अकाउंट में तब तक ट्रांसफर नहीं होंगे, जब तक कि आप केवाईसी डिटेल्स को अपडेट नहीं करते और आपका केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं हो जाता.
डीमैट-ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन होगा अनिवार्य
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी. यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है. अगर कोई निवेशक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के समय नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है तो उसे ‘डेक्लेरेशन फॉर्म’ भरना होगा. अगर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स ऐसा नहीं करते हैं तो उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जायेगा.
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फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को खरीद चालान पर लिखना होगा लाइसेंस नंबर
1 अक्टूबर 2021 से फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए भी नया नियम लागू होगा. नकद रसीदों या खरीद चालान पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) ने लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य होने वाला है. यदि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स FSSAI लाइसेंस नंबर का उल्लेख नहीं करता है तो पंजीकरण या लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा. इसके बाद उन पर कार्रवाई की जायेगी.
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