Ranchi: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मीडिया कर्मियों को आवश्यक श्रेणी में रखा है. लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव कवरेज के दौरान अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान इन्हें वोटिंग की सुविधा प्रदान की गयी है. वैसे सभी मीडियाकर्मी, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कवरेज के लिए ”प्राधिकार पत्र” जारी किया गया है, इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी.
ऐसे प्राप्त कर कसते हैं पोस्टल बैलेट
रवि कुमार ने बताया कि मीडियाकर्मी अपने संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म-12 डी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से फॉर्म-12 डी डाउनलोड किया जा सकता है.
फॉर्म कहां और कैसे जमा करें
चुनाव की अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फॉर्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा.
मतदान के छह दिन पूर्व ही कर सकते हैं मतदान
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के 6 दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकते हैं. उक्त 3 दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे. पोस्टल बैलेट केन्द्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया जायेगा, जहां मीडिया कर्मियों को भरे हुए पोस्टल बैलेट जमा करना होगा.