Ranchi : रांची के प्रकाश मुंजाल द्वारा बरियातू रोड स्थित मेडिका अस्पताल के पास स्थित ज़मीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले से जुड़े दूसरे केस को टैग करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तारीख़ मुक़र्रर की है. याचिककर्ता के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव के मुताबिक़ सुनवाई के दौरान अदालत ने स्टे पिटीशन को पेंडिंग रखा. प्रकाश मुंजाल ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर गुहार लगायी है. अधिवक्ता पार्थ जालान के माध्यम से दायर रिट याचिका में प्रकाश मुंजाल ने कहा है कि बरियातू रोड स्थित मेडिका हॉस्पिटल के पास बूटी मौजा के खाता संख्या 79 के प्लॉट संख्या 1947, 1948 और 1949 कुल 2.90 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है. उक्त भूमि पर अपना दावा करते हुए याचिकाकर्ता ने भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग अदालत से की है.
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झारखंड हाईकोर्ट ने मंत्री चंपई सोरेन के उस आदेश पर रोक लगा दी थी
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता पार्थ जालान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकाश जालान की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. बता दें कि इससे पहले इसी भूमि से जुड़े मामले में मई महीने में झारखंड हाईकोर्ट ने मंत्री चंपई सोरेन के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें मंत्री चम्पई सोरेन ने पीठासीन पदाधिकारी के रूप में लगभग तीन एकड़ भूमि के हस्तांतरण को गलत बताते हुए ज़मीन खरीददार पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ हस्तांतरण को भी रद्द करने का आदेश पारित किया था. अदालत के इस आदेश से मुंजाल परिवार को बड़ी राहत मिली थी.
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