Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर में होने वाली डॉक्टरों की बहाली में उम्र सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है. इसी वर्ष झारखंड सरकार के द्वारा मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें अलग-अलग वर्ग के लिए उम्र सीमा तय की गयी थी इस बीच रिम्स में कांट्रेक्ट पर बहाल डॉक्टरों ने रिम्स में उनके द्वारा दी जा रही सेवा को आधार बताते हुए उम्र सीमा में छूट दिए जाने की मांग कोर्ट से की है.
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इस मामले में अमित कुमार सिन्हा समेत अन्य अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उम्र सीमा में छूट देने की कोर्ट से गुहार लगायी थी. जिसपर सभी पक्षों की बहस एवं दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है. हाइकोर्ट के फैसले पर इन सभी अभ्यर्थियों का भविष्य टिका हुआ है.
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