Medininagar : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में सजा सुनाई है. रेहला थाना अंतर्गत कुंडी निवासी पति इरशाद खान उर्फ सोनू खा और गोतनी सीमा बीबी को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. इस मामले में मेराल थाना के टिकुलिया निवासी मेहंदी हुसैन खा ने छह लोगों के खिलाफ रेहला थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में बताया गया कि इरशाद खां की शादी सूचक की बेटी लैला खातून उर्फ गुलबसा खातून के साथ मुस्लिम रीति से 3 मई 2018 को हुई थी. शादी में लगभग दो लाख 75 हजार रुपये का सामान और मोटरसाइकिल दिया गया था. साथ ही दो लाख 65 हजार रुपये का गहना दिया गया था.
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क्या है पूरा मामला
शादी के बाद पति और ससुरालवाले लैला खातून से 50 हजार रुपये और दहेज मागने लगे. उसे मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे. फिर बाद में 50 हजार रूपये भी दिये गये. मांग पूरी होने पर कुछ दिनों तक उसके पति ने लैला खातून को ठीक से रखा. लेकिन इसके बाद उसे फिर प्रताड़ित करने लगा. आरोप है कि पति का अवैध संबंध भाभी सीमा बीवी के साथ था. 13 अप्रैल 2020 को लैला खातून की गला दबाकर हत्या कर दी गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत गला दबने के कारण और दम घुटने से बताई गई थी. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पति इरशाद खान और गोतनी सीमा बीवी को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.
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