Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची डीसी द्वारा खनन विभाग की ओर से दाखिल किये गए एफिडेविट पर कड़ी नाराजगी जतायी. अदालत ने पूछा कि सरकार की ओर से रांची DC ने क्यों शपथ पत्र दायर किया. हाईकोर्ट ने इस बिंदु पर सरकार से जवाब मांगा है. वहीं इस जनहित याचिका के याचिकाकर्ता राजीव कुमार की सुरक्षा पर भी सुनवाई के दौरान बातचीत हुई. रांची बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें…
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा. CBI की ओर से ASGI प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान अदालत के समक्ष उपास्थित हुए. वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा.
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अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि मुकर्रर की गई है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में खनन पट्टा से जुड़े जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. यह सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई.