Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Cm Hemant Soren ) से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में 205 की पिटीशन दाखिल कर पेशी से छूट दिए जाने की गुहार लगाई थी. रांची सिविल कोर्ट के MP-MLA न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है. पढ़ें – द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आये सीएम नवीन पटनायक, कहा, यह ओडिशा के लिए गर्व का क्षण
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गले में पार्टी का कपड़ा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे
बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन छह मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गए थे. हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का कपड़ा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे. इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. इसी मामले में आगमी सुनवाई में सीएम की रांची सिविल कोर्ट में पेशी होनी है.
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