NewDelhi : मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने राहुल गांधी को राहत देते हुए 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है. सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता वापस मिलने का रास्ता साफ हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया है. इसलिए अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगायी जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। pic.twitter.com/7mP3di2FDS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2023
‘मोदी’ उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।
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चुनावी सभा में राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर की थी टिप्पणी
सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका की थी खारिज
सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया था. साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुनायी थी. अदालत ने राहुल को जमानत तो दे दी थी. लेकिन दोषी करार दिये जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट के फैसले की वजह से राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द हो गयी थी. जिसके बाद राहुल ने सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. इस याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था. जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी.