Jamshedpur : याराना बस के मालिक सह पूर्व रेलवे ठेकेदार उपेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में मंगलवार को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में अपना फैसला सुनाया. फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एंजलीना जॉन की अदालत ने अपने फैसले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह के शूटर बिनोद सिंह उर्फ मोगली और सोनू सिंह को आर्म्स एक्ट का दोषी पाते हुए पांच-पांच हजार जुर्माना के साथ तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, हत्या के वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद हरीश सिंह को साक्ष्य के अभाव में आर्म्स एक्ट से बरी कर दिया.
26 मार्च को पूरी हुई थी सुनवाई
सुनवाई के वक्त हरीश सिंह अनुपस्थित था. लेकिन उसका अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह मौजूद था. गौरतलब है कि 30 नवंबर 2016 को उपेंद्र सिंह की हत्या जमशेदपुर कोर्ट में उस वक्त दिनदहाड़े कर दी गई थी, जब वे कोर्ट आए थे. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश ने सजा पर दलील रखी. इस मामले में 26 मार्च को सुनवाई पूरी हो गई थी. सजा पाने वाले दोनों अभियुक्त बर्मामाइंस इलाके के रहने वाले हैं. इस मामले में उपेंद्र सिंह की हत्या की धारा में गैंगस्टर अखिलेश सिंह समेत 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा एडीजे 9 की अदालत में चल रहा है.